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41610 सिपाही भर्ती :संशोधित परिणाम के तहत समायोजन पर लगी रोक




साल 2013 की 41,610  सिपाही भर्ती के मामले में एक बार फिर से   फस
गया है गया है | पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा हाईकोर्ट के  निर्देश के तहत संशोधित
परिणाम में सिर्फ याचिकाकर्ताओं को समायोजित करने के निर्णय को हाईकोर्ट
में चुनौती दी गई है|
            इस पर कोर्ट ने 13 अप्रैल 2018 को जारी विज्ञापन के क्रियान्वन पर
रोक लगाते हुएभर्ती बोर्ड से जवाब तलब कर लिया है| सुमित तिवारी और
मोहित कुमार सहित सैकड़ों कीयाचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की
पीठ सुनवाई कर रही है याचीगण के अधिवक्तासीमांत सिंह के मुताबिक
41,610 सिपाही भर्ती में आरक्षण लागू करने का मामला हाईकोर्टगया था
हाईकोर्ट को गलत मानते हुए  बोर्ड को संशोधित परिणाम जारी करने का
निर्देश दिया था|


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