68000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक से इनकार
हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा पर
रोक लगाने से इंकार कर दिया है| परीक्षा अब 27 मई को ही होगी|
रोक लगाने से इंकार कर दिया है| परीक्षा अब 27 मई को ही होगी|
याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले न्यायमूर्ति सुनीत
कुमार की पीठ ने की याचिकाओं में बेसिक शिक्षा शिक्षक भर्ती नियमावली में किए
गए विशेष संशोधन को चुनौती दी गई थी| कहा गया कि एक बार जब एनसीटीई के
निर्देश पर TT का आयोजन किया जा चुका है, तो दोबारा अर्थ है परीक्षा कराने का
औचित्य नहीं है|| परीक्षा स्क्रीनिंग के लिए कराई जा रही है क्योंकि व्यक्तियों की
संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है इसलिए शॉर्टलिस्ट करने को परीक्षा कराई जा
रही है| इसे पास करने को मात्र 30% अंक चाहिए होंगे अंक क्वालिटी पॉइंट मार्ग में
जुड़ेंगे; इसके बाद कोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया था सरकार को हलफनामे से
पक्ष रखने का निर्देश दिया है|
कुमार की पीठ ने की याचिकाओं में बेसिक शिक्षा शिक्षक भर्ती नियमावली में किए
गए विशेष संशोधन को चुनौती दी गई थी| कहा गया कि एक बार जब एनसीटीई के
निर्देश पर TT का आयोजन किया जा चुका है, तो दोबारा अर्थ है परीक्षा कराने का
औचित्य नहीं है|| परीक्षा स्क्रीनिंग के लिए कराई जा रही है क्योंकि व्यक्तियों की
संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है इसलिए शॉर्टलिस्ट करने को परीक्षा कराई जा
रही है| इसे पास करने को मात्र 30% अंक चाहिए होंगे अंक क्वालिटी पॉइंट मार्ग में
जुड़ेंगे; इसके बाद कोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया था सरकार को हलफनामे से
पक्ष रखने का निर्देश दिया है|

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