प्रदेश में 34,716 सिपाहियो की भर्ती का रास्ता साफ़
हाइकोर्ट ने पुलिस और पीएसी सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाए एक साथ सुनवाई के साथ ख़ारिज कर डी है |इसके साथ ही प्रदेश में 34,716 सिपाहियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है|
याचिकाओ में दिसम्बर 2015 में जारी विज्ञापन के तहत विना लिखित परीक्षा के भर्ती करने के नियम को चुनौतीं दी गयी थी|कोर्ट ने कहा की विना लिखित परीक्षा के सिपाहियों के चयन करने में कोई अवैधनिकता नहीं है |याचिकाओ पर मुख्य न्यायमूर्ति डीवी भोसले व न्यायमूर्ति सुनील कुमार की पीठ पर सुनवाई की |पक्ष रखते हुए अधिवक्ताओ का कहना था की यदि 2008 के नियम 2015 में सिपाही भर्ती के लिए प्रारंभिक लिखित व मुख्य लिखित परीक्षा के आलावा शारीरिक दक्षता और मेडिकल परिक्षण का प्रावधान है|प्रदेश सरकार ने अचानक नियम वदलते हुए 2015 में 34,716 सिपाहियों की भर्ती हाईस्कूल व इंटर के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट वनाने का निर्णय लिया |इससे योग्य सिपाहियों का चयन नहीं हो सकेगा |हाइकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत अंतिम चयन परिणाम जारी करने पर रोक लगा डी थी|सरकार की ओर से अपर महाधिबकता मनीष गोयल ने कहा ,सरकार को तत्काल सिपहिओ की आवश्यकता है|सरकार ने सिर्फ लिखित परीक्षा का प्रावधान समाप्त किया है|शारीरिक दक्षता के मानको में कटौती नहीं हुई है|

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